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Ghazipur News: बर्फी, दूध और खोवा में मिलावट पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

Tue, 09 Apr 2024 12:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2024 12:56 AM IST
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Fine of Rs 1 lakh imposed on adulteration of barfi, milk and khova
बर्फी, दूध, खोवा और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने और प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया। न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम दिनेश कुमार ने नौ वादों पर एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूलने का आदेश दिया है।
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सैदपुर कोतवाली के औड़िहार कला निवासी सौरभ कुमार पर काजू की बर्फी बेचने पर 12 हजार का अर्थदंड लगा है। वहीं शादियाबाद थाना के मलिकपुरा गांव निवासी उमेश प्रसाद पर बिना क्रय बिल प्राप्त किए जाने पर सरसों का तेल विक्रय करने पर 10 हजार का अर्थदंड, जमानिया कोतवाली के सब्बलपुर निवासी मुन्ना सिंह यादव पर अधोमानक गाय का दूध का विक्रय करने पर 10 हजार का अर्थदंड लगा है
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गहमर कोतवाली क्षेत्र के गदाईपुर निवासी सोनू केशरी पर बाह्य पदार्थयुक्त खाद्य पदार्थ पेड़ा का विक्रय करने पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा करंडा थाना के आरी पहाड़पुर गांव निवासी गुलाब राम पर अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने पर 12 हजार, सैदपुर कोतवाली के पीपाघाट निवासी मोहन प्रसाद मद्धेशिया पर बिना क्रय बिल प्राप्त किए खाद्य पदार्थ सिंघाड़ा का आटा का विक्रय करने पर 10 हजार का अर्थदंड लगा है।
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करंडा थाना के मैनपुर निवासी मंजू देवी पर बिना क्रय बिल प्राप्त कर अधोमानक व गलत छाप खाद्य पदार्थ एडिबिल फैट बेचने पर 10 हजार, मुहम्मदाबाद कोतवाली के यूसुफपुर बाजार निवासी विजय कुमार जायसवाल पर बिना क्रय बिल/बाउचर के अधोमानक खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का विक्रय करने पर 12 हजार का अर्थदंड लगा है।

शहर कोतवाली के कपूरपुर शहरी निवासी राजेश प्रसाद पर खाद्य पदार्थ आटा का विक्रय करने पर 10 हजार अर्थदंड लगाया है। साथ ही न्याय निर्णायक अधिकारी ने आदेश दिया कि अर्थदंड की वसूली न होने पर आरसी के माध्यम से वसूलने का आदेश दिया है।
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