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दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को सजा

Thu, 25 Mar 2021 11:13 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 11:13 PM IST
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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को 10 वर्ष की सजा तथा 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदण्ड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को मुआबजा स्वरूप देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार 22 अगस्त 2014 को नोनहरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी अपने रिश्तेदार के यहां जा रही थी। पहले से घात लगाए थाना कोतवाली रायगंज निवासी हनीफ उर्फ फेकू अपने साथी जितेन्द्र एवं रामबचन के साथ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए। पीड़िता के पिता ने इस मामले में नोनहरा थाना में तहरीर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़िता को बरामद कर लिया जहां पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल हनीफ उर्फ फेकू, जितेंद्र, रामबचन, इम्तियाज उर्फ पिंटू तथा इश्तियाक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त जितेंद्र, रामबचन एवं इश्तियाक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि हनीफ उर्फ फेकू एवं इम्तियाज उर्फ पिंटू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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