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Ghazipur News: न्यायालय के आदेश पर दस के खिलाफ मुकदमा

Sun, 29 Jun 2025 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Jun 2025 12:24 AM IST
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Case filed against ten on court order
जमानिया। टिसौरा गांव निवासी बिंदु देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें गांव के कुछ लोगों पर जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शुक्रवार को 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।
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पीड़िता बिंदु देवी ने प्रार्थनापत्र में बताया कि अंजनी गुप्ता से बीते 9 जनवरी पंजीकृत बैनामा द्वारा जमीन खरीदी थी। जब वह 8 मई को उस जमीन पर मिट्टी गिरवा रही थीं, तभी गांव के प्रियांशु राय, रिषभ राय, सच्चिदानन्द राय, रविंद्र राय, नमो नरायन राय, श्यामनरायन राय, मुकेश राय, सुरेश राय और कमलेश राय सहित अन्य लोग एकजुट होकर हथियारों से लैस होकर आ धमके। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली-गलौज व मारपीट करने लगे। पीड़िता के पुत्र को भी लोहे की रॉड से मारा, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा।आरोप लगाया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता बिंदु देवी ने बताया कि 10 मई को उनके पुत्र की मेडिकल जांच कराई गई लेकिन सीटी स्कैन और एक्स-रे की रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी गई और अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 13 मई को पीड़िता ने अपने पुत्र के साथ एसपी को रिपोर्ट सौंपी और जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्रियांशु राय, रिषभ राय, सच्चिदानन्द राय, रविन्द्र राय, नमोनरायन राय, श्यामनरायन राय, मुकेश राय, सुरेश राय और कमलेश राय रूपेश राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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