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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं होंगे प्रत्याशी
ब्यूरो/अमर उजाला/गाजीपुर
Updated Tue, 10 Nov 2015 11:08 PM IST
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जिला निर्वाचन अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र सिंह पटेल ने बताया कि
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प्रधान ग्राम पंचायत-सदस्य ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका,
आशा बहू, किसान मित्र, शिक्षामित्र तथा ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायतों एवं
नगरीय निकायों के निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकते।
सदस्य ग्राम पंचायत प्रत्याशी के लिए ग्राम पंचयात के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि प्रधान ग्राम पंचायत को अधिकतम 75 हजार तथा सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10 हजार रुपया निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र सिंह पटेल ने बताया कि अगर किसी भी प्रत्याशी की तरफ से निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर निर्वाचन संबंधित व्यय लेखा संबंधित प्रत्याशियों को प्रस्तुत करना होगा।
सदस्य ग्राम पंचायत प्रत्याशी के लिए ग्राम पंचयात के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि प्रधान ग्राम पंचायत को अधिकतम 75 हजार तथा सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10 हजार रुपया निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र सिंह पटेल ने बताया कि अगर किसी भी प्रत्याशी की तरफ से निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर निर्वाचन संबंधित व्यय लेखा संबंधित प्रत्याशियों को प्रस्तुत करना होगा।