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अवैध खनन की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी: डीएम
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गाजीपुर। राइफल क्लब में बुधवार को कर-करेत्तर एवं मासिक स्टाफ की बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि अवैध खनन की शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परिवहन अधिकारी को जखनिया से जिला मुख्यालय तक रोडवेज सेवा चालू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्यालयों की साफ-सफाई, फाईलों के रख-रखाव को सुदृढ रखेंगे। किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी , औद्योगिक ऋण, बाट माप, बैंक देय, परिवहन, मंडी समिति, वन विभाग, स्टांप, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस और मोटर देय के संबंध विस्तारपूर्वक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम राजस्व प्राप्ति वाले विभागों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक महीने पूर्ण योजना बनाकर लक्ष्य पूर्ति का निर्देश दिया गया। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी। उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी।
इसके बाद जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित, दाखिल खारिज 122बी में विवादित वादों का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने आडिट आपत्ति, व्यापार कर, परिवहन कर, बैंक देय और जनपद के बडे़ बकायादारों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही बकाया न देने वाले व्यक्तियों पर शासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आइजीआरएस की समीक्षा के दौरान सभी डिफाल्टर शिकायत पत्रों को दो दिनों के भीतर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है। इस के लिए सभी अधिकारी बराबर पोर्टल पर चेक करते हुए समय शिकायत पत्रों का निस्तारण कराएं।
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जिलाधिकारी ने चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी , औद्योगिक ऋण, बाट माप, बैंक देय, परिवहन, मंडी समिति, वन विभाग, स्टांप, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस और मोटर देय के संबंध विस्तारपूर्वक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम राजस्व प्राप्ति वाले विभागों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक महीने पूर्ण योजना बनाकर लक्ष्य पूर्ति का निर्देश दिया गया। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी। उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी।
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इसके बाद जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित, दाखिल खारिज 122बी में विवादित वादों का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने आडिट आपत्ति, व्यापार कर, परिवहन कर, बैंक देय और जनपद के बडे़ बकायादारों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही बकाया न देने वाले व्यक्तियों पर शासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आइजीआरएस की समीक्षा के दौरान सभी डिफाल्टर शिकायत पत्रों को दो दिनों के भीतर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है। इस के लिए सभी अधिकारी बराबर पोर्टल पर चेक करते हुए समय शिकायत पत्रों का निस्तारण कराएं।
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