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Ghazipur News: आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Thu, 13 Apr 2023 12:07 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Apr 2023 12:07 AM IST
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Action will be taken for violating the model code of conduct
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राइफल क्लब के सभागार में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी-जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों, दलों-व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिए किसी जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलोें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एवं गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। सभी राजनैतिक दल-उम्मीदवारों की ओर से किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना मतदाताओं को रिश्वत देना, डरा धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना आदि कार्य नहीं किया जाएगा। कहीं पर ऐसा पाए जाने पर आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अन्य राजनैतिक दल, उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार अन्य कृत्य एवं प्रदर्शन-समर्थन किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। राजनैतिक दल-उम्मीदवार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही कर सकेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन का प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो दंडनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। जनसभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। किसी अन्य राजनैतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-वापस ले जाने के लिए किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार-एजेंट द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि./रा. एके सिंह के अलावा सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी अमेरिका सिंह यादव, निजामुद्दीन खां, रविकांत राय, राजन प्रजापति, सुभाष, दयाशंकर पांडेय, सुरेश बिंद आदि उपस्थित थे।
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