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तीन दिन के अंदर शुरू करे कार्य नहीं तो मुकदमा दर्ज
Updated Mon, 25 Dec 2017 10:57 PM IST
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सुहवल। प्रधानमंत्री आवास के 26 लाभार्थियों द्वारा चार माह पहले पहली किस्त उतारने के साथ ही निर्माण के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने की जानकारी होते ही रेवतीपुर खंड विकास अधिकारी सख्त हो गए हैं। उन्होंने लाभार्थियों को तीन दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश 14 ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिया है। इस निर्देश के बाद लाभार्थियों में हड़कंप मच गया।
रेवतीपुर खंड विकास अधिकारी हरिनारायण ने बताया कि ब्लाक के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के आवास का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान ब्लाक के गोहदांविसुनपुरा, महनाकला, नगसर नेवाजू राय, रमवल बवाड़ा मुस्तकहम, ताड़ीघाट, बेमुआं, गौरा, उत्तरौली, हसनपुरा, सरहुला, सुहवल, कल्यानपुर और नौली ग्राम पंचायतों के कुल 26 लाभार्थियों के द्वारा आवास का निर्माण कार्य धरातल पर पूर्णतया नहीं मिला। उन्होंने बताया कि चार माह पूर्व 26 लाभार्थियों ने प्रथम किस्त के रुप में 40 हजार रुपये उतार लिए। लेकिन आवास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखा गया। बताया कि लाभार्थियों को तीन दिन के अंदर आवास का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। तीन दिन के अंदर कार्य नहीं शुरू होने पर सचिवों को लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
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रेवतीपुर खंड विकास अधिकारी हरिनारायण ने बताया कि ब्लाक के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के आवास का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान ब्लाक के गोहदांविसुनपुरा, महनाकला, नगसर नेवाजू राय, रमवल बवाड़ा मुस्तकहम, ताड़ीघाट, बेमुआं, गौरा, उत्तरौली, हसनपुरा, सरहुला, सुहवल, कल्यानपुर और नौली ग्राम पंचायतों के कुल 26 लाभार्थियों के द्वारा आवास का निर्माण कार्य धरातल पर पूर्णतया नहीं मिला। उन्होंने बताया कि चार माह पूर्व 26 लाभार्थियों ने प्रथम किस्त के रुप में 40 हजार रुपये उतार लिए। लेकिन आवास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखा गया। बताया कि लाभार्थियों को तीन दिन के अंदर आवास का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। तीन दिन के अंदर कार्य नहीं शुरू होने पर सचिवों को लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
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