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लोक अदालत का आयोजन आठ दिसंबर को
Updated Sat, 17 Nov 2018 10:51 PM IST
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गाजीपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में लोक अदालत का आयोजन आठ दिसंबर को किया गया है। यह जानकारी सिविल जज संजय कुमार सिंह ने दी है।
उन्होंने बताया कि पहले की तरह प्राधिकरण की ओर से निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण, छोटे एवं लघु दांडिक वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद संबंधी प्रकरण, संपत्ति से संबंधित दीवानी वाद, बैंक वाद, राजस्व वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, स्टांप वाद-पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, बांट-माप (प्रचलन) अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण बिजली चोरी के वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।
वहीं विभिन्न न्यायालयों एवं प्रतिष्ठानों में लंबित अपने-अपने प्रकरणों को गैर पारंपरिक एवं सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराएं, ताकि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पहले की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आम जन को लाभान्वित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके। बताया कि इसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश उमेश सिंह करेंगे।
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उन्होंने बताया कि पहले की तरह प्राधिकरण की ओर से निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण, छोटे एवं लघु दांडिक वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद संबंधी प्रकरण, संपत्ति से संबंधित दीवानी वाद, बैंक वाद, राजस्व वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, स्टांप वाद-पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, बांट-माप (प्रचलन) अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण बिजली चोरी के वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।
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वहीं विभिन्न न्यायालयों एवं प्रतिष्ठानों में लंबित अपने-अपने प्रकरणों को गैर पारंपरिक एवं सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराएं, ताकि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पहले की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आम जन को लाभान्वित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके। बताया कि इसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश उमेश सिंह करेंगे।
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