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युवक को दस वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 14 Jul 2016 01:09 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम् की अदालत ने पांच वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मामले में एक युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अवध बिहारी ने बताया कि घटना 1 अप्रैल 2014 की है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पांच वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, तभी मोहम्मद शरीफ पुत्र गफूरे उसे अपने साथ ले गया।
इसके बाद सुनसान जगह पर उससे कुकर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह बच्चे को जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज नवम रामसागर मिर्धा ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 377 व पॉक्सो के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी को गुनहगार मानते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता अवध बिहारी ने बताया कि घटना 1 अप्रैल 2014 की है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पांच वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, तभी मोहम्मद शरीफ पुत्र गफूरे उसे अपने साथ ले गया।
इसके बाद सुनसान जगह पर उससे कुकर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह बच्चे को जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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इस मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज नवम रामसागर मिर्धा ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 377 व पॉक्सो के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी को गुनहगार मानते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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