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Firozabad News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 30 Aug 2025 01:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 30 Aug 2025 01:36 AM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज एससीएसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि ने थाना रामगढ़ क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्व हुई हत्या एवं एससीएसटी एक्ट के दोषी लिल्लू एवं कलाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला नारायन नगर का 14 सितंबर 2000 का है। वादी मुकेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका भाई राकेश कुमार सब्जी की ठेललगाने का काम करता था। वह करन सिंह की आटा की चक्की के पास पहुंचा था कि इसी दौरान अज्ञात लोगों ने भाई के गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामले की विवेचना प्रारंभ की पुलिस ने थाना रसूलपुर के शीतल खां रोड के निवासी बॉबी उर्फ परवेज,लिल्लू एवं थाना रामगढ़ के ताड़ों वाली बगिया निवासी कलाम एवं इकरार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा के दौरान बॉबी उर्फ परवेज एवं इकरार की मौत हो गई। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज एससीएसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि के न्यायालय मेंं पहुंचा। उन्होंने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर लिल्लू एवं कलाम को हत्या एवं एससी एसटी एक्ट का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है।
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मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला नारायन नगर का 14 सितंबर 2000 का है। वादी मुकेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका भाई राकेश कुमार सब्जी की ठेललगाने का काम करता था। वह करन सिंह की आटा की चक्की के पास पहुंचा था कि इसी दौरान अज्ञात लोगों ने भाई के गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामले की विवेचना प्रारंभ की पुलिस ने थाना रसूलपुर के शीतल खां रोड के निवासी बॉबी उर्फ परवेज,लिल्लू एवं थाना रामगढ़ के ताड़ों वाली बगिया निवासी कलाम एवं इकरार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमा के दौरान बॉबी उर्फ परवेज एवं इकरार की मौत हो गई। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज एससीएसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि के न्यायालय मेंं पहुंचा। उन्होंने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर लिल्लू एवं कलाम को हत्या एवं एससी एसटी एक्ट का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है।
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