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Firozabad News: ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट में तलब

Fri, 29 Mar 2024 11:23 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 29 Mar 2024 11:23 PM IST
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Principal and assistant professor summoned to court in case of negligence in operation
फिरोजाबाद। जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने मेडिकल काॅलेज फिरोजाबाद की प्राचार्य संगीता अनेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दिव्या चौधरी का रिवीजन खारिज किया और अवर न्यायालय का सम्मन आदेश को सही पाया। मामला फिरोजाबाद के मेडिकल काॅलेज का है। थाना दक्षिण क्षेत्र गौतम नगर हिमांयूपुर निवासी नीतेश कुमार भारद्वाज की पत्नी अंकिता भारद्वाज का आरोप है कि वह 22 फरवरी 2021 को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। वहां पर डाक्टरों व तकनीशियनों ने उनका ऑपरेशन किया था। इससे उनके बच्ची का जन्म हुआ। प्रसव के बाद ऑपरेशन के दौरान अंकिता भारद्वाज की हालत अधिक गंभीर हो गई। तब उक्त अस्पताल के डाॅक्टरों से इलाज के लिए पूरी कोशिश की और अधिकारियों से शिकायत की।
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सीएमओ द्वारा पीड़िता के इलाज के लिए कमेठी गठित की। यह भी कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान हुई खामियों के लिए डाॅक्टरों की टीम सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। पीड़िता का आरोप है कि फिरोजाबाद में ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में तौलिया व अन्य सामान रह गया था। इससे उसकी हालत खराब हो गई।
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पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसमें सीजेएम मिनाक्षी सिंहा ने 14 अगस्त 2023 को आदेश पारित करते हुए डाॅक्टरों को लापरवाही बरतने के मामले में संज्ञान लेते हुए तलब किया। डॉ. दिव्या चौधरी ने उक्त आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की न्यायालय में रिवीजन दायर किया। न्यायाधीश हरवीर सिंह ने अवर न्यायालय सीजेएम का आदेश सही पाते हुए रिवीजन को निरस्त कर दिया। पीड़िता की ओर से धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि मेडिकल काॅलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दिव्या चौधरी के विरुद्ध अलग-अलग परिवार दायर किए गए थे। दोनों के रिवीजन निरस्त हो गए हैं।
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