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सिरसागंज विधायक के पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को भेजा जेल
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव छोटू को भेजा गया जेल।
- फोटो : FIROZABAD
फिरोजाबाद। सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू की अर्जी अपर जिला जज अष्टम व विशेष जज एमपी, एमएलए कोर्ट डॉ. केशव गोयल ने खारिज कर दी। इस कारण विजय प्रताप उर्फ छोटू को जेल जाना पड़ा। जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
भांडरी निवासी राजीव यादव उर्फ वाले की ओर से जानलेवा हमला किए जाने का मामला थाना शिकोहाबाद में 2015 में दर्ज कराया गया था। इस मामले में तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू को जमानत मिल गई थी। पर सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए थे। विजय प्रताप उर्फ छोटू ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, पर वहां से कोई राहत नहीं मिली थी।
सोमवार को वह डॉ. केशव गोयल के न्यायालय में हाजिर हुए थे। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह वर्मा ने बताया कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू की अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया। सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि तय की है। न्यायालय के आदेश पर विजय प्रताप को जेल भेजा है। विजय प्रताप यादव के जेल जाने के दौरान न्यायालय प्रांगण के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ मौजूद रही।
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भांडरी निवासी राजीव यादव उर्फ वाले की ओर से जानलेवा हमला किए जाने का मामला थाना शिकोहाबाद में 2015 में दर्ज कराया गया था। इस मामले में तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू को जमानत मिल गई थी। पर सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए थे। विजय प्रताप उर्फ छोटू ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, पर वहां से कोई राहत नहीं मिली थी।
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सोमवार को वह डॉ. केशव गोयल के न्यायालय में हाजिर हुए थे। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह वर्मा ने बताया कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू की अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया। सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि तय की है। न्यायालय के आदेश पर विजय प्रताप को जेल भेजा है। विजय प्रताप यादव के जेल जाने के दौरान न्यायालय प्रांगण के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ मौजूद रही।
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