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Firozabad News: चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष का कारावास
Mon, 01 Sep 2025 01:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 01 Sep 2025 01:00 AM IST
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फिरोजाबाद। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम अरविंद कुमार तृतीय ने चेकबाउंस के दोषी नईमउद्दीन को एक वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही 8.05 लाख लाख का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आठ लाख रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे।
थाना टूंडला के अर्चिड ग्रीन निवासी संजय बंसल ने फल आढ़ती नईमउद्दीन को खाते में दो लाख और नकद तीन लाख रुपये 4 दिसंबर 2017 को दिए थे नईमउद्दीन ने धन वापसी के लिए पांच लाख रुपये का चेक दिया था। खाते में धन नहीं होने पर भुगतान नहीं हो गया। पीड़ित संजय बंसल ने 2022 में न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया। मामला सुनवाई को सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम अरविंद कुमार तृतीय के न्यायालय में पहुंचा। उन्होंने अधिवक्ता की दलीलें एवं साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर नईमउद्दीन को एक वर्ष के कारावास की सजा के साथ आठ लाख पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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थाना टूंडला के अर्चिड ग्रीन निवासी संजय बंसल ने फल आढ़ती नईमउद्दीन को खाते में दो लाख और नकद तीन लाख रुपये 4 दिसंबर 2017 को दिए थे नईमउद्दीन ने धन वापसी के लिए पांच लाख रुपये का चेक दिया था। खाते में धन नहीं होने पर भुगतान नहीं हो गया। पीड़ित संजय बंसल ने 2022 में न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया। मामला सुनवाई को सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम अरविंद कुमार तृतीय के न्यायालय में पहुंचा। उन्होंने अधिवक्ता की दलीलें एवं साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर नईमउद्दीन को एक वर्ष के कारावास की सजा के साथ आठ लाख पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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