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Firozabad News: अवैध हथियार बनाने के दोषी को 10 साल की कैद
Fri, 09 Jan 2026 02:08 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 09 Jan 2026 02:08 AM IST
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फिरोजाबाद। थाना लाइनपार क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाले दोषी को एडीजे विशेष एफटीसी-2 विमल वर्मा की कोर्ट ने 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
मामला 4 फरवरी 2022 का है। सूचना पर पुलिस नया बांस रोड पर रेलवे लाइन के पास सुनसान टीले पर बनी कोठरी में छापा मारा तो राकेश निवासी संत नगर, लाइनपार को तमंचे बनाते गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध हथियार और बनाने के उपकरण भी बरामद किए थे। अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। न्यायाधीश ने विभिन्न नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि केवल पुलिसकर्मी होने के कारण गवाही को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने राकेश को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामला 4 फरवरी 2022 का है। सूचना पर पुलिस नया बांस रोड पर रेलवे लाइन के पास सुनसान टीले पर बनी कोठरी में छापा मारा तो राकेश निवासी संत नगर, लाइनपार को तमंचे बनाते गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध हथियार और बनाने के उपकरण भी बरामद किए थे। अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। न्यायाधीश ने विभिन्न नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि केवल पुलिसकर्मी होने के कारण गवाही को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने राकेश को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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