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UP: हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद...बरात में गोली मारकर उतारा था युवक को माैत के घाट, जुर्माना भी लगाया
Mon, 15 Sep 2025 08:22 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: अरुन पाराशर
Updated Mon, 15 Sep 2025 08:22 PM IST
सार
बरात में युवक को गोली मारने की घटना में कोर्ट ने दोषियों को उमक्रैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। हत्याकांड को छह साल पहले अंजाम दिया गया था।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
फिरोजाबाद के एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के न्यायाधीश विमल वर्मा ने सोमवार को जसराना में छह साल पूर्व एक बरात में हुए हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी धीरा उर्फ धीरज और दीपक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इसी मुकदमे में आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाई गईं कमला देवी और वीरपाल सिंह पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर उन्हें सात-सात दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
30 नवंबर 2019 को जसराना के नगला सुखी निवासी रामवीर सिंह अपने मामा के नाती पंकज की बारात में दारापुर रसैनी गए थे। वहां उनके बेटे जीतू, विकास और अन्य लोग कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान धीरा उर्फ धीरज और दीपक, जो दारापुर रसैनी के ही निवासी हैं, लाइसेंसी हथियार लेकर आए। उन्होंने जीतू और अंकित को गाली देते हुए धमकी दी और उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से जीतू और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। जीतू की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।
पुलिस ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, आयुध अधिनियम के तहत कमला देवी और वीरपाल सिंह पर भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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कोर्ट ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाई गईं कमला देवी और वीरपाल सिंह पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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30 नवंबर 2019 को जसराना के नगला सुखी निवासी रामवीर सिंह अपने मामा के नाती पंकज की बारात में दारापुर रसैनी गए थे। वहां उनके बेटे जीतू, विकास और अन्य लोग कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान धीरा उर्फ धीरज और दीपक, जो दारापुर रसैनी के ही निवासी हैं, लाइसेंसी हथियार लेकर आए। उन्होंने जीतू और अंकित को गाली देते हुए धमकी दी और उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से जीतू और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। जीतू की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।
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पुलिस ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, आयुध अधिनियम के तहत कमला देवी और वीरपाल सिंह पर भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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कोर्ट ने धीरा उर्फ धीरज और दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाई गईं कमला देवी और वीरपाल सिंह पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।