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UP: हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास..दहेज के लिए पत्नी को उतारा था माैत के घाट, कुंडल और चप्पल बने अहम सबूत
Mon, 22 Sep 2025 08:28 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: अरुन पाराशर
Updated Mon, 22 Sep 2025 08:28 PM IST
सार
पति की जेब से सोने के कुंडल और मृतका की चप्पलें बरामद हुईं थीं। इसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने आदि धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
फिरोजाबाद के थाना फरिहा में दर्ज एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को एडीजे-2 सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 2 अक्तूबर 2019 की है। थाना फरिहा में फतेह सिंह द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके दामाद वृंदावन निवासी नरौली, भागवाला, एटा ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी डॉली की हत्या कर दी थी। आरोप यह भी था कि वृंदावन अपनी पत्नी को ससुराल से ले गया था और बाद में उसका शव खेत के एक कमरे में बरामद हुआ था।
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घटना 2 अक्तूबर 2019 की है। थाना फरिहा में फतेह सिंह द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके दामाद वृंदावन निवासी नरौली, भागवाला, एटा ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी डॉली की हत्या कर दी थी। आरोप यह भी था कि वृंदावन अपनी पत्नी को ससुराल से ले गया था और बाद में उसका शव खेत के एक कमरे में बरामद हुआ था।
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पुलिस ने वृंदावन पर केस दर्ज कर जांच की तो अभियुक्त वृंदावन की जेब से सोने के कुंडल और मृतका की चप्पलें बरामद हुईं, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने आदि धाराओं में चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। इस आधार पर कोर्ट ने वृंदावन को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। इस आधार पर कोर्ट ने वृंदावन को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।