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श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के खिलाफ हुए आदेशों को उच्च न्यायालय की डबल वेंच ने कर दिया स्थगित
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फिरोजाबाद। श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के खिलाफ जारी किए गए आदेशों को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। जबकि हनुमानजी महाराज ट्रस्ट एवं सरवराकार समिति सचिव रहे राजनारायण गुप्ता (अब निधन हो चुका है) की ओर से दायर की गई विशेष याचिका को उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने खारिज कर दिया है।
श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के सचिव आरपी सिंह यादव ने कहा कि पिछले दिनों उपनिबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स आगरा के द्वारा श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पंजीकरण को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि समिति की कोई अपनी जमीन तथा कार्यालय नहीं है। इस आदेश के खिलाफ श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। दो नवंबर 2020 को श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के खिलाफ दिए गए सभी आदेशों को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ हनुमानजी महाराज ट्रस्ट एवं सरवराकार समिति सचिव रहे स्व. राजनारायण गुप्ता की ओर से दायर की गई विशेष अपील को उच्च न्यायालय की डबल पीठ न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी एवं न्यायमूर्ति रोहति रंजन अग्रवाल की पीठ ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अध्यक्ष डॉ. दिलीप यादव एमएलसी एवं सचिव आरपी सिंह यादव वाली समिति ही अस्तित्व में रहेगी।
हाईकोर्ट की डबल बैंच के फैसले पर समिति के हृदेश सिंह, सुरेशचंद्र यादव, उमेश चंद्र यादव, मनोज कुमार यादव, मयंक भटनागर, प्रदीप मित्तल, राकेश अग्रवाल, अशोक कुमार यादव, सुभाषचंद्र नेताजी, कैलाश चंद्र यादव, विमल यादव, दिनेश प्रताप सिंह, विवेक यादव सोनू, सुभाष चंद्र जैन ने हर्ष व्यक्त किया है।
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श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के सचिव आरपी सिंह यादव ने कहा कि पिछले दिनों उपनिबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स आगरा के द्वारा श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पंजीकरण को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि समिति की कोई अपनी जमीन तथा कार्यालय नहीं है। इस आदेश के खिलाफ श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। दो नवंबर 2020 को श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के खिलाफ दिए गए सभी आदेशों को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ हनुमानजी महाराज ट्रस्ट एवं सरवराकार समिति सचिव रहे स्व. राजनारायण गुप्ता की ओर से दायर की गई विशेष अपील को उच्च न्यायालय की डबल पीठ न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी एवं न्यायमूर्ति रोहति रंजन अग्रवाल की पीठ ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अध्यक्ष डॉ. दिलीप यादव एमएलसी एवं सचिव आरपी सिंह यादव वाली समिति ही अस्तित्व में रहेगी।
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हाईकोर्ट की डबल बैंच के फैसले पर समिति के हृदेश सिंह, सुरेशचंद्र यादव, उमेश चंद्र यादव, मनोज कुमार यादव, मयंक भटनागर, प्रदीप मित्तल, राकेश अग्रवाल, अशोक कुमार यादव, सुभाषचंद्र नेताजी, कैलाश चंद्र यादव, विमल यादव, दिनेश प्रताप सिंह, विवेक यादव सोनू, सुभाष चंद्र जैन ने हर्ष व्यक्त किया है।
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