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Firozabad News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Tue, 13 Feb 2024 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 13 Feb 2024 11:56 PM IST
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Four years imprisonment to the person guilty of molesting a teenage girl
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या तीन संजय कुमार यादव द्वितीय ने 10 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अशोक कुमार को चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र का 20 जुलाई 2019 का है। वादी की 10 वर्षीय पुत्री शाम को बकरी चराने गई थी। तभी अशोक कुमार ने छेड़छाड़ कर दी। गलत काम करने का प्रयास भी किया। पीड़िता ने घर आकर परिजन को जानकारी दी। पीड़ित दोषी के घर गए तो अशोक की पत्नी व भाई ने उनके साथ गाली गलौज व पिटाई की। जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। न्यायालय के आदेश से अशोक कुमार एवं उसकी पत्नी व भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने अशोक सहित तीन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 संजय कुमार यादव द्वितीय की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की। न्यायाधीश ने अशोक कुमार को दोषी पाते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य के अभाव में दोषी की पत्नी एवं भाई को दोषमुक्त किया।
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