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Firozabad News: पुलिस मुठभेड़ में छह व असलहे बरामद होने पर पांच साल का कारावास
Wed, 24 Apr 2024 01:07 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 24 Apr 2024 01:07 AM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट द्वितीय संदीप कुमार सिंह ने छह वर्ष पुराने पुलिस मुठभेड़ के मामले में दोषी को छह वर्ष और असलहे बरामद होने पर पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। दो सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर छह दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का है। उप निरीक्षक कुंवर पाल सिंह मय पुलिस फोर्स के 30 मार्च 2018 को मुखबिर ने सूचना पर फतेहाबाद रोड से बासठ गांव की तरफ बाइक से बदमाश आ रहे हैं, उनके पास असलहे हैं। पुलिस खोखे की आड़ में छिपकर खड़ी हो गई। बदमाश दीपक जाटव निवासी रूकनपुर शिकोहाबाद ने पुलिस होने की बात कही। बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से असलहे बरामद हुए और निशानदेही पर चोरी की मोटर साइकिलें व स्कूटी बरामद हुईं।
पकड़े गए बदमाशों में मोती ठाकुर, दीपक जाटव, मोनू ओझा एवं बंटी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय से दीपक जाटव का मामला हस्तांतरित होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या द्वितीय संदीप कुमार सिंह की न्यायालय में पहुंचा। दोषी दीपक जाटव के मुकदमें में न्यायालय में तीन गवाहों ने ब्यान दिए। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार यादव ने करते हुए काफी दलीलें पेश की। न्यायाधीश संदीप कुमार सिंह ने तथ्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।
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पकड़े गए बदमाशों में मोती ठाकुर, दीपक जाटव, मोनू ओझा एवं बंटी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय से दीपक जाटव का मामला हस्तांतरित होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या द्वितीय संदीप कुमार सिंह की न्यायालय में पहुंचा। दोषी दीपक जाटव के मुकदमें में न्यायालय में तीन गवाहों ने ब्यान दिए। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार यादव ने करते हुए काफी दलीलें पेश की। न्यायाधीश संदीप कुमार सिंह ने तथ्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।
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