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Firozabad News: जानलेवा हमले के दोषी पिता-तीन पुत्रों को दस-दस की कैद
Fri, 08 Aug 2025 12:20 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 08 Aug 2025 12:20 AM IST
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फ़िरोज़ाबाद। जनपद न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग ने कातिलाना हमले के दोषी पिता एवं उसके तीन पुत्रों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 15-15 हजार के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चारों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकाररी के अनुसार मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का सन 2014 का है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला करीमगंज निवासी निजाम अहमद एवं उसके तीन पुत्र इमरान,अफजाल तथा मोसीन के खिलाफ कातिलाना हमले सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा सुनवाई को जनपद न्यायाधीश डा.बब्बू सारंग के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने करते हुए दोषियों को सजा दिलाने को प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा। मुकदमें के दौरान गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधा पर पांचों को जानलेवा हमला सहित धारा 323, 504 एवं 506 में दोषी पाते हुए पिता एवं तीन पुत्रों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 15-15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
पीआरओ सेल से मिली जानकारी के अनुसार जनपद न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग ने एक अन्य मामले में थाना रामगढ के मक्का कालोनी निवासी जमाले,नदीम एवं वसीम को धारा 323,504 तथा 506 के मामले में दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीनों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकाररी के अनुसार मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का सन 2014 का है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला करीमगंज निवासी निजाम अहमद एवं उसके तीन पुत्र इमरान,अफजाल तथा मोसीन के खिलाफ कातिलाना हमले सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा सुनवाई को जनपद न्यायाधीश डा.बब्बू सारंग के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने करते हुए दोषियों को सजा दिलाने को प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा। मुकदमें के दौरान गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधा पर पांचों को जानलेवा हमला सहित धारा 323, 504 एवं 506 में दोषी पाते हुए पिता एवं तीन पुत्रों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 15-15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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पीआरओ सेल से मिली जानकारी के अनुसार जनपद न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग ने एक अन्य मामले में थाना रामगढ के मक्का कालोनी निवासी जमाले,नदीम एवं वसीम को धारा 323,504 तथा 506 के मामले में दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीनों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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