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Firozabad News: आठ दिनों से सीआरएस पोर्टल ठप, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अटके
Wed, 26 Jun 2024 04:23 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 26 Jun 2024 04:23 AM IST
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फिरोजाबाद। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल में तकनीकी समस्या से 18 जून से जन्म प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र फंस गए हैं। पोर्टल का सर्वर अपडेट होने से आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्कूलों में प्रवेश के आवेदन शुरू होने से बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अभिभावक चक्कर काट रहे हैं। विभिन्न अस्पतालों के अलावा नगर पालिका व पंचायतों के दफ्तर जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पटल सहायकों का कहना है कि प्रदेश स्तर से पोर्टल अपडेट किया जा रहा है, जिससे समस्या हो रही है।
विदेश में जन्म लेने वालों का भी बन सकेगा प्रमाणपत्र
- पोर्टल अपडेट के बाद नए नियमों के तहत विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों का प्रमाणपत्र भी जारी हो सकेगा। माता पिता का स्थायी पता यहां का होना चाहिए। जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र में क्यूआर कोड के स्कैन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी।
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21 दिनों के बाद लेनी पड़ेगी अनुमति
- 21 दिनों में अस्पतालों, नगर पालिका या पंचायत से जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जारी हो सकता है। उसके बाद सीएमओ के अनुमति के बाद प्रमाणपत्र जारी होगा। एक साल के ऊपर होने पर एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। 21 दिनों के बाद पांच रुपये से लेकर 100 रुपये तक विलंब शुल्क देकर प्रमाणपत्र जारी हो सकता है।
सीआरएस पोर्टल अपडेट किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ दिनों से समस्या हो रही है। नए पोर्टल पर कई जरूरी सुविधाएं जुड़ जाएंगी। - डॉ. पवन कुमार वर्मा, एसीएमओ
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स्कूलों में प्रवेश के आवेदन शुरू होने से बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अभिभावक चक्कर काट रहे हैं। विभिन्न अस्पतालों के अलावा नगर पालिका व पंचायतों के दफ्तर जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पटल सहायकों का कहना है कि प्रदेश स्तर से पोर्टल अपडेट किया जा रहा है, जिससे समस्या हो रही है।
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विदेश में जन्म लेने वालों का भी बन सकेगा प्रमाणपत्र
- पोर्टल अपडेट के बाद नए नियमों के तहत विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों का प्रमाणपत्र भी जारी हो सकेगा। माता पिता का स्थायी पता यहां का होना चाहिए। जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र में क्यूआर कोड के स्कैन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी।
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21 दिनों के बाद लेनी पड़ेगी अनुमति
- 21 दिनों में अस्पतालों, नगर पालिका या पंचायत से जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जारी हो सकता है। उसके बाद सीएमओ के अनुमति के बाद प्रमाणपत्र जारी होगा। एक साल के ऊपर होने पर एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। 21 दिनों के बाद पांच रुपये से लेकर 100 रुपये तक विलंब शुल्क देकर प्रमाणपत्र जारी हो सकता है।
सीआरएस पोर्टल अपडेट किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ दिनों से समस्या हो रही है। नए पोर्टल पर कई जरूरी सुविधाएं जुड़ जाएंगी। - डॉ. पवन कुमार वर्मा, एसीएमओ