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आटा चक्की संचालक के विरूद्व मुकदमा दर्ज

Wed, 24 Jun 2020 05:42 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2020 05:42 PM IST
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crime
फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमायूंपुर स्थित आटा चक्की पर सरकारी चावल पकडे जाने के मामले में पूर्ति विभाग ने आटा चक्की संचालक के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। डीएम का अनुमोदन मिलने के बाद डीएसओ के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि चक्की पर प्रधानमंत्री कल्याण योजना का चावल रखा हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार, खाद्य व विपणन अधिकारी गोरखनाथ यादव एवं एआरओ सतीश कुमार ने टीम के साथ चक्की पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चक्की पर मिली करीब 21 बोरियों में 18 क्विंटल चावल मिला।
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चावल को सरकारी राशन की दुकान पर पात्र गृहस्थी एवं पीएम गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को वितरण हेतु भेजा गया था लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचा। क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी सतीश चंद के मुताबिक जांच कराई गई तो वह सरकारी राशन दुकानों पर वितरण हेतु भेजा गया चावल होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में आटा चक्की संचालक बॉबी राठौर पुत्र रामखिलाडी निवासी हिमांयुपुर के विरूद्व थाना दक्षिण में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना दक्षिण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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