फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   court news,rape accused,rape punishment,376 punishment,firozabad court,firozabad district court

डेढ़ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष जज पॉक्सो एक्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Mon, 22 Mar 2021 10:10 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 22 Mar 2021 10:10 PM IST
विज्ञापन
court news,rape accused,rape punishment,376 punishment,firozabad court,firozabad district court
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने दो वर्ष पूर्व थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी वीपी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन

घटना सात मार्च 2019 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी डेढ़ वर्षीय बालिका को अपने प्लॉट में खाना-खिलाने के बहाने बुलाकर ले गया था। करीब आधा घंटे बाद रोती हुई बालिका को कुछ को कुछ लोग लेकर आए और घटना की जानकारी दी। बालिका की मां ने देखकर पति को बताया कि उसके साथ वीपी सिंह ने गलत काम किया है। ग्रामीणों ने उसको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की। मामले की जांच कर उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में पेश की।
विज्ञापन

मामला शेषन को सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए आरोपी वीपी सिंह को सख्त सजा दिलाए जाने के लिए हाईकोर्ट की कई दलीलों को रखा। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी वीपी सिंह को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed