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Firozabad News: कांग्रेस अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि बेचने की नियमावली में बदलाव का करेगी विरोध
Fri, 17 Mar 2023 07:24 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 17 Mar 2023 07:24 PM IST
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कांग्रेस अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि बेचने की नियमावली में बदलाव का करेगी विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा प्रदेश सरकार मनमाने ढंग से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए बने उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अभी तक डीएम की मंजूरी के बिना गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को नहीं खरीद सकता है। कांग्रेस बदलाव का विरोध करेगी।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी एवं एससीएसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संत कुमार ने वार्ता कर कहा कि उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में यह प्रावधान है कि डीएम इसकी मंजूरी देने से पूर्व यह देखें कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ कम से कम भूमि होनी चाहिए। जमीन बेचने के लिए पहली शर्त यह थी कि जमीन बेचने वाले अनुसूचित जाति का कोई वारिस ना बचा हो। दूसरी शर्त अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में या कहीं और बस गया हो। तीसरी शर्त कि परिवार के किसी सदस्य के जानलेवा बीमारी से ग्रसित नहीं हो।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को इसलिए लागू किया गया था ताकि रसूखदार व्यक्ति गरीबों की भूमि को हड़पने नहीं पाएं। प्रदेश सरकार की ओर से इन शर्तों को खत्म किए जाने से उद्योगपति दलितों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस दलित विरोधी कानून को लागू नहीं होने देगी। दलितों के हितों के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। इस दौरान नगर अध्यक्ष हाजी साजिद बेग, मनोज भटेले, विपिन धारिया, महिला जिलाध्यक्ष योगेश दिवाकर, युवा जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी, अनिल जाटव, खजांची दिवाकर, वकार खलिक शामिल थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा प्रदेश सरकार मनमाने ढंग से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए बने उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अभी तक डीएम की मंजूरी के बिना गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को नहीं खरीद सकता है। कांग्रेस बदलाव का विरोध करेगी।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी एवं एससीएसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संत कुमार ने वार्ता कर कहा कि उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में यह प्रावधान है कि डीएम इसकी मंजूरी देने से पूर्व यह देखें कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ कम से कम भूमि होनी चाहिए। जमीन बेचने के लिए पहली शर्त यह थी कि जमीन बेचने वाले अनुसूचित जाति का कोई वारिस ना बचा हो। दूसरी शर्त अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में या कहीं और बस गया हो। तीसरी शर्त कि परिवार के किसी सदस्य के जानलेवा बीमारी से ग्रसित नहीं हो।
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उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को इसलिए लागू किया गया था ताकि रसूखदार व्यक्ति गरीबों की भूमि को हड़पने नहीं पाएं। प्रदेश सरकार की ओर से इन शर्तों को खत्म किए जाने से उद्योगपति दलितों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस दलित विरोधी कानून को लागू नहीं होने देगी। दलितों के हितों के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। इस दौरान नगर अध्यक्ष हाजी साजिद बेग, मनोज भटेले, विपिन धारिया, महिला जिलाध्यक्ष योगेश दिवाकर, युवा जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी, अनिल जाटव, खजांची दिवाकर, वकार खलिक शामिल थे।
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