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उपद्रव : भाजपा जिला संयोजक समेत 57 को राहत

Thu, 28 Jul 2022 11:52 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jul 2022 11:52 PM IST
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उपद्रव : भाजपा जिला संयोजक समेत 57 को राहत
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17 साल पुराना है मामला, नगर विधायक का मुकदमा पहले ही हो चुका है वापस
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद/टूंडला। मकान पर अवैध कब्जे को लेकर टूंडला में 2005 में उपद्रव हुआ था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने फिरोजाबाद के भाजपा जिला संयोजक वृंदावन लाल गुप्ता सहित 57 लोगों को राहत प्रदान की है। शासन द्वारा राजनीतिक मुकदमों को वापस लिए जाने के कारण नगर विधायक मनीष असीजा पर दर्ज केस 2019 में ही वापस हो चुका है।

वर्ष 2005 में टूंडला के सांवले प्रसाद रोड स्थित मकान पर कब्जे के विरोध में भाजपा विधायक मनीष असीजा सहित काफी संख्या में लोग थाने पहुंचे थे। इसे देखते हुए पीएसी को भी बुला लिया गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने उपद्रव शुरू कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। भीड़ ने थाने के बाहर खड़े पीएसी के ट्रक में आग लगा दी। मामले में पुलिस ने फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा, वर्तमान भाजपा के जिला संयोजक वृंदावनलाल गुप्ता सहित 57 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में राज्य संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले में अभी तक सात लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश यादव ने बताया शासन ने राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का निर्णय 2019 में लिया था। नगर विधायक मनीष असीजा की पत्रावली अलग होने के कारण 2019 में मामला वापस हुआ था। इधर, अन्य लोगों की पत्रावली पूरी होने के साथ सभी नामजदों पर दर्ज मामला समाप्त हो गया। न्यायालय से राहत मिलने के बाद आरोपियों के परिवारों में खुशी है।
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