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बिना मानक वाले वाहनों का 16 मार्च से पंजीयन होगा निरस्त संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजाबाद। ठेका वाहन और स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। 15 मार्च के बाद मानक पूरा नहीं करने वाले वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। वाहनों की फिटनेस चेक कराने के साथ ही मानकों को पूरा कराने के लिए परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए है।
स्थानीय परिवहन विभाग कार्यालय में करीब 150 ठेका वाहन और स्लीपर बस पंजीकृत है। इनका संचालक आगरा लखनऊ-एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ नेशनल हाईवे आदि मार्गों पर हो रहा है। 150 में से ज्यादातर वाहन ऐसे हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं है।
ऐसे वाहनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए शासन ने स्थानीय परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इसके तहत जिले में पंजीकृत सभी ठेका, स्लीपर बसों का भौतिक तकनीकी निरीक्षण 15 मार्च तक किया जाना अनिवार्य है।
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वाहन मालिक यदि 15 मार्च तक वाहनों का सत्यापन नहीं कराते है तो 16 मार्च से उनके पंजीयन के साथ फिटनेस प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया जाएगा।
हरिओम - आरआई परिवहन विभाग
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स्थानीय परिवहन विभाग कार्यालय में करीब 150 ठेका वाहन और स्लीपर बस पंजीकृत है। इनका संचालक आगरा लखनऊ-एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ नेशनल हाईवे आदि मार्गों पर हो रहा है। 150 में से ज्यादातर वाहन ऐसे हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं है।
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ऐसे वाहनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए शासन ने स्थानीय परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इसके तहत जिले में पंजीकृत सभी ठेका, स्लीपर बसों का भौतिक तकनीकी निरीक्षण 15 मार्च तक किया जाना अनिवार्य है।
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वाहन मालिक यदि 15 मार्च तक वाहनों का सत्यापन नहीं कराते है तो 16 मार्च से उनके पंजीयन के साथ फिटनेस प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया जाएगा।
हरिओम - आरआई परिवहन विभाग