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Firozabad News: 28 वर्ष बाद चोरी के दोषी को सुनाई गई सजा
Thu, 01 May 2025 12:40 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 01 May 2025 12:40 AM IST
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फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद विनीत कुमार यादव ने 28 वर्ष पुराने मामले में चोरी के दोषी को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया है।
थाना सिरसागंज के जाफरपुर निवासी शोभराज सिंह ने छह नंवबर 1997 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ठार जायमई निवासी शेर सिंह पर आरोप लगाया था। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक महारानी ने विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। दोषी ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है और उसका मुकदमा विगत कई वर्षा से न्यायालय में लंबित है। उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं मुकदमा विचारण की अवधि को ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की याचना की गई। न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने समस्त परिस्थितियों एवं दोषी पर लगाए गए आरोप पर अध्ययन के बाद शेर सिंह को सजा सुनाई।
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थाना सिरसागंज के जाफरपुर निवासी शोभराज सिंह ने छह नंवबर 1997 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ठार जायमई निवासी शेर सिंह पर आरोप लगाया था। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक महारानी ने विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। दोषी ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है और उसका मुकदमा विगत कई वर्षा से न्यायालय में लंबित है। उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं मुकदमा विचारण की अवधि को ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की याचना की गई। न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने समस्त परिस्थितियों एवं दोषी पर लगाए गए आरोप पर अध्ययन के बाद शेर सिंह को सजा सुनाई।
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