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Firozabad News: चरस बरामदगी मामले में आरोपी बरी
Wed, 28 Oct 2026 04:23 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:23 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ में दर्ज 12 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अदालत ने कानूनी औपचारिकताओं और साक्ष्यों के अभाव के कारण आरोपी सलमान को दोषमुक्त कर दिया है।
रामगढ़ थाना क्षेत्र के ठारपूठा चौराहे के पास 14 मार्च 2014 की रात करीब 10:10 बजे पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर नगला कोठी निवासी सलमान को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि आरोपी के पास से 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। लंबी सुनवाई और गवाहों के परीक्षण के बाद एडीजे कोर्ट ने पुलिस द्वारा अनिवार्य प्रावधानों का पालन न किए जाने और साक्ष्यों का अभाव पाए जाने पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। संवाद
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रामगढ़ थाना क्षेत्र के ठारपूठा चौराहे के पास 14 मार्च 2014 की रात करीब 10:10 बजे पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर नगला कोठी निवासी सलमान को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि आरोपी के पास से 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। लंबी सुनवाई और गवाहों के परीक्षण के बाद एडीजे कोर्ट ने पुलिस द्वारा अनिवार्य प्रावधानों का पालन न किए जाने और साक्ष्यों का अभाव पाए जाने पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। संवाद
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