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Firozabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल का कारावास

Tue, 18 Jul 2023 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 18 Jul 2023 12:03 AM IST
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20 years in prison for raping a teenager
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 46 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 21 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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मामला थाना उत्तर क्षेत्र का 28 अप्रैल 2017 का है। पीड़िता के भाई ने दी तहरीर में कहा था कि वह नाबालिग बहन के साथ रिश्तेदारी में थाना उत्तर क्षेत्र में गया था। वहां उसके गांव मैनपुरी जिले से लोग आए थे। गांव के लोग जाने लगे तो उसने अपनी बहन को उन्हीं पर विश्वास करते हुए साथ भेज दिया था। उसकी बहन को सौरव उर्फ शैतान सिंह बहला फुसलाकर साथ ले गया। पीड़ित की तहरीर पर थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
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शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की दलीलों को रखा। न्यायालय में आठ गवाहों को पेश किया गया। अपर जिला जज अवधेश कुमार सिंह ने दोषी जिला औरैया थाना अजीतमल के सौरव उर्फ शैतान सिंह उर्फ सौरतना को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 46 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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