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Fatehpur News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20-20 साल की कैद

Fri, 06 Oct 2023 12:46 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Oct 2023 12:46 AM IST
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Two sentenced to 20 years imprisonment for gang rape of teenage girl
फतेहपुर। नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को पाक्सो कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पुलिस ने एफआर लगाई थी। कोर्ट के आदेश पर एफआर खारिज की गई और दोबारा मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हथगाम थानाक्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी को एक जून 2018 में संजय अपने एक साथी यौहन गांव निवासी वकील के साथ मिलकर अगवा कर ले गया था। आरोपी शहर के पक्का स्थित एक घर में अगवा किशोरी को ले गए थे। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी दूसरे दिन किसी तरह अपने घर पहुंची। परिजनों को आपबीती बताई।
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बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर हथगाम थाने में छह जून को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान आरोपियों को क्लीन चिट देकर एफआर लगाई थी। किशोरी के वकील ने कोर्ट में प्रोटेक्शन याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने एफआर को खारिज कर दिया था। आरोपियों को तलब किया। मामले में पांच गवाह पेश हुए। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल की कैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर एक साल से अतिरिक्त कारावास करने के आदेश दिए हैं।
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