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Fatehpur News: जानलेवा हमले में दोषी को सात साल कैद
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फतेहपुर। जानलेवा हमले के दोषी को दो वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास बिताना होगा।
सदर कोतवाली क्षेत्र के तकिया रोड घोसियाना निवासी मोहसिन खान, भाई इस्लाम के साथ घर के बरामदे पर 16 मई 1999 को बैठे थे। आबूनगर के मुन्ना पांडेय, भूपेंद्र, महताब,अशरफ,अख्तर, इस्तामुल खां तमंचा व लाइसेंसी बंदूक लेकर मोहसिन के दरवाजे पहुंचे थे।
भूमि विवाद पर गाली गलौज की थी। घर के सामने की भूमि पर नींव खुदवाने लगे थे। विरोध पर इस्लाम पर फायरिंग की थी। फायरिंग में इस्लाम व साथ के जावेद और अनीश घायल हो गए थे। मुकदमे के दौरान महताब, अशरफ, अख्तर, इस्तामुल खां और भूपेंद्र की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई में मुन्ना पांडेय को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के तकिया रोड घोसियाना निवासी मोहसिन खान, भाई इस्लाम के साथ घर के बरामदे पर 16 मई 1999 को बैठे थे। आबूनगर के मुन्ना पांडेय, भूपेंद्र, महताब,अशरफ,अख्तर, इस्तामुल खां तमंचा व लाइसेंसी बंदूक लेकर मोहसिन के दरवाजे पहुंचे थे।
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भूमि विवाद पर गाली गलौज की थी। घर के सामने की भूमि पर नींव खुदवाने लगे थे। विरोध पर इस्लाम पर फायरिंग की थी। फायरिंग में इस्लाम व साथ के जावेद और अनीश घायल हो गए थे। मुकदमे के दौरान महताब, अशरफ, अख्तर, इस्तामुल खां और भूपेंद्र की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई में मुन्ना पांडेय को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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