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Fatehpur News: अखरीकांड में अब 13 को सुनवाई, वादिनी ने बयान देने में जताई असमर्थता
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फतेहपुर। बहुचर्चित अखरीकांड में अब अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। वादिनी की तबीयत खराब होने के कारण अदालत में बयान देने में असमर्थता जताते हुए प्रार्थनापत्र दिया गया है। मामले में वादिनी की गवाही और जिरह की प्रक्रिया चल रही है।
अखरी गांव में पांच अगस्त 2025 को किसान नेता विनोद सिंह, उनके भाई अनूप सिंह और अनूप के बेटे अभय सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में गांव के पूर्व प्रधान सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, उनके बेटे पीयूष सिंह, भूपेंद्र सज्जन, विवेक और विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट-चार में चल रही है।
पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने वादिनी से घटना से जुड़े कई बिंदुओं पर करीब साढ़े तीन घंटे तक जिरह की थी। जिरह पूरी नहीं होने पर अदालत ने आगे की कार्रवाई के लिए अगली तारीख तय की थी।
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अब वादिनी की तबीयत बिगड़ने के कारण बयान न दे पाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत इस पर सुनवाई के साथ मामले में आगे की प्रक्रिया तय करेगी। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसकी सुनवाई अलग अदालत में चल रही है।
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अखरी गांव में पांच अगस्त 2025 को किसान नेता विनोद सिंह, उनके भाई अनूप सिंह और अनूप के बेटे अभय सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में गांव के पूर्व प्रधान सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, उनके बेटे पीयूष सिंह, भूपेंद्र सज्जन, विवेक और विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट-चार में चल रही है।
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पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने वादिनी से घटना से जुड़े कई बिंदुओं पर करीब साढ़े तीन घंटे तक जिरह की थी। जिरह पूरी नहीं होने पर अदालत ने आगे की कार्रवाई के लिए अगली तारीख तय की थी।
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अब वादिनी की तबीयत बिगड़ने के कारण बयान न दे पाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत इस पर सुनवाई के साथ मामले में आगे की प्रक्रिया तय करेगी। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसकी सुनवाई अलग अदालत में चल रही है।