फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   fathepur news,bail plea of fake drug dealer rejected

दवाओं के फर्जी कारोबारी की जमानत याचिका खारिज

Thu, 14 Oct 2021 08:00 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Oct 2021 08:00 PM IST
विज्ञापन
fathepur news,bail plea of fake drug dealer rejected
फतेहपुर। दवा आपूर्ति की फर्म बनाकर व्यापारियों से ठगी करने के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
विज्ञापन

बिंदकी के ठठराही निवासी बृजेश शर्मा दवाओं का कारोबार करते हैं। इनकी मुलाकात कानपुर के किदवई नगर निवासी भारतेंदु गुप्त से हुई। भारतेंदु ने बृजेश को बताया कि युवराज वैक्सीन हाउस नाम से उसकी फर्म है।
इसी से वह दवाओं की सप्लाई करता है। बृजेश ने उससे दवाएं लेना शुरू कर दिया। दवाओं के बदले पैसों का लेनदेन बकायदा बैंक खाते में होता था। शुरुआत में लेनदेन ठीक चला।
विज्ञापन

मगर वर्ष 2018 से अक्तूबर 2020 के बीच में भारतेंदु ने बृजेश से दवाओं की सप्लाई के नाम पर धीरे-धीरे 11 लाख 94 हजार रुपये अपने खाते में मांग लिए। मगर दवाओं की सप्लाई नहीं दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बृजेश ने भारतेंदु के बारे में अन्य व्यापारियों से पता किया तो मालूम हुआ कि भारतेंदु बकेवर के हरईखेड़ा गांव के दवा व्यापारी राजेश कुमार का भी 10 लाख रुपये हड़प गया है और नवंबर 2020 में जेल में है।
यह जानकारी होने के बाद बृजेश ने भी भारतेंदु गुप्त के खिलाफ बिंदकी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया। गुरुवार को भारतेंदु गुप्ता की ओर कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई।

कोर्ट में बृजेश की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता देंवेद्र भदौरिया और अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिन पर विचार करते हुए अपर जिला जज रविकांत ने भारतेंदु गुप्त की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed