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Fatehpur News: वैवाहिक वेबसाइट के जरिये ठगी करने वाली युवतियों की जमानत अर्जी खारिज
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फतेहपुर। वैवाहिक वेबसाइट के जरिये लोगों से ठगी करने के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी दो युवतियों की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों युवतियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
साइबर क्राइम पुलिस ने राधानगर थानांतर्गत देवीगंज मिलाप कोठी स्थित राजेश पांडेय की कोठी में 31 मार्च को छापा मारा था। यहां से छत्तीसगढ़ के आदित्य यदु, दिनेश बंजारा, मध्यप्रदेश के अनिल कुमार और जिले की तनु शर्मा, श्रेया मिश्रा, नीलम को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर वैवाहिक वेबसाइट के जरिये लोगों से ठगी का आरोप है।
निचली अदालत से तीनों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। इसके बाद तनु शर्मा और श्रेया मिश्रा की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभियोजन और वादी पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।
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साइबर क्राइम पुलिस ने राधानगर थानांतर्गत देवीगंज मिलाप कोठी स्थित राजेश पांडेय की कोठी में 31 मार्च को छापा मारा था। यहां से छत्तीसगढ़ के आदित्य यदु, दिनेश बंजारा, मध्यप्रदेश के अनिल कुमार और जिले की तनु शर्मा, श्रेया मिश्रा, नीलम को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर वैवाहिक वेबसाइट के जरिये लोगों से ठगी का आरोप है।
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निचली अदालत से तीनों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। इसके बाद तनु शर्मा और श्रेया मिश्रा की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभियोजन और वादी पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।
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