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Fatehpur News: हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर एक लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 20 Dec 2025 12:31 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 12:31 AM IST
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A fine of Rs 1,11,000 was imposed on the health insurance company.
फतेहपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर (ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस) पर 1.11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश राम नरेश मौर्या ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह के भीतर वादी कृष्ण मुरारी को यह राशि भुगतान करे।
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इसमें स्वास्थ्य बीमा क्लेम के 74,289 रुपये, वाद दायर करने की तिथि से सात फीसदी वार्षिक ब्याज और 10,000 रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं।
कृष्ण मुरारी ने बताया कि उन्होंने 2018 में मैक्स बूपा से स्वास्थ्य बीमा कराया था और प्रतिवर्ष 21,084 रुपये जमा करते थे। दो दिसंबर 2020 को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका इलाज कानपुर के निजी अस्पताल में हुआ।
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बीमा कंपनी इलाज के खर्च का भुगतान करने की तिथि आगे बढ़ाती रही। इस पर उन्होंने नौ जुलाई 2021 को उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए राशि भुगतान का आदेश दिया।
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