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Fatehpur News: आतिशबाजी की दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी जरूरी

Mon, 05 Oct 2026 12:57 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:57 AM IST
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A distance of three meters is necessary between fireworks shops.
फोटो-23-पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक करते मुख्य अग्निशमन अधिकारी। संवाद
बिंदकी। आतिशबाजी की बिक्री और निर्माण में सुरक्षा के लिए रविवार को फायर स्टेशन में बैठक हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) जसवीर सिंह ने विक्रेताओं और निर्माताओं को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षित दूरी के नियमों पर जोर दिया।
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सीएफओ ने बैठक में कहा कि आतिशबाजी की फैक्टरियां घनी आबादी और व्यावसायिक क्षेत्रों से दूर हों। बारूद के लिए अलग कमरे हों और उनके बीच पर्याप्त दूरी रहे। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी हो। दुकानें आमने-सामने न लगाई जाएं।
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आतिशबाजी की दुकानें रिहायशी इलाकों, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, हाईटेंशन लाइन या ट्रांसफार्मर से दूर हों। फायर स्टेशन बिंदकी के प्रभारी विनय कुमार सिंह तोमर ने पानी, रेत, बाल्टियां और चालू अग्निशमन यंत्र रखने को कहा। धूम्रपान पर रोक लगाने तथा लाइसेंस अनुसार पटाखे और बारूद रखने के निर्देश दिए गए। अधिक भंडारण मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
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