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Fatehpur News: नशीली दवाओं की तस्करी को 14 साल की कैद

Thu, 04 Sep 2025 12:40 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 12:40 AM IST
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14 years imprisonment for drug trafficking
फतेहपुर। नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने दोषी को 14 साल की कैद व एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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खागा कोतवाली क्षेत्र हरदों गांव निवासी रोशन पासवान को 22 जनवरी 2021 को चेकिंग के दौरान सुल्तानपुर घोष पुलिस ने भादर मार्ग के सरोज विश्वकर्मा की दुकान के पास से नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया था।
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रोशन के पास से 115 ग्राम नशीली दवाएं बरामद हुईं थी। सब इंस्पेक्टर राकेश मौर्या की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोर्ट ने चार गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई की और उसे दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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आचार संहिता के उल्लंघन पर लगाया अर्थदंड
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन ने शाकिर अली को बुधवार को दोषी करार दिया। शाकिर बिंदकी थाना क्षेत्र के जिगनी निवासी है। कोर्ट ने 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर सात दिनों को कारावास की सजा भुगतने का आदेश किया है।
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