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Farrukhabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ में युवक को तीन साल कैद, 50 हजार जुर्माना
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फर्रुखाबाद। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने युवक को तीन साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने बहन के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें 27 जुलाई 2016 को थाना क्षेत्र के गांव कन्हऊ पट्टिया निवासी रवि जबरन घर में घुस आया। बहन को बुरी नीयत से पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ की। छोटे भाई के आने पर युवक मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर रवि को दोषी करार देकर तीन साल की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने बहन के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें 27 जुलाई 2016 को थाना क्षेत्र के गांव कन्हऊ पट्टिया निवासी रवि जबरन घर में घुस आया। बहन को बुरी नीयत से पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ की। छोटे भाई के आने पर युवक मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर रवि को दोषी करार देकर तीन साल की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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