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Farrukhabad News: कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या में ग्रामीण को उम्रकैद

Wed, 12 Nov 2025 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 12 Nov 2025 12:51 AM IST
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Villager gets life imprisonment for killing youth with an axeVillager gets life imprisonment for killing youth with an axe
फर्रुखाबाद। हत्या के मामले में जिला जज नीरज कुमार ने ग्रामीण सचिन को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ग्रामीण ने विवाद होने पर कुल्हाड़ी मारकर युवक राजन की हत्या कर दी थी।
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फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बरुआ टिकुरियन नगला निवासी पेशकार ने पुत्र राजन (20) पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने की रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें कहा था कि 23 जनवरी 2022 को राजन सुबह अलाव से हाथ सेंक रहा था।
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इसी दौरान गांव के सचिन से कुछ विवाद हो गया। सचिन ने गुस्से में आकर राजन के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। मसेनी चौराहा स्थित निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट हत्या में तरमीम कर जांच की।
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इसमें विवेचक ने सचिन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला जज नीरज कुमार ने गवाह व सबूतों के आधार पर सचिन को हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने के 20 हजार रुपये अदा नहीं करेगा तो एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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