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दो टेबल पर तैनात होंगे पांच कर्मचारी

Sun, 25 Oct 2015 11:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Sun, 25 Oct 2015 11:07 PM IST
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Two tables will be posted on the five Employees

फर्रुखाबाद। एक नवंबर को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना में प्रत्येक एआरओ के पास दो टेबिल होंगी। इसमें एक टेबिल पर बीडीसी और एक पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के मतपत्रों की गिनती की जाएगी।

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जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह की ओर से मतगणना को लेकर सभी निर्वाचन अधिकारी व खंड विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एक मतगणना टेबिल पर पांच मतगणना कर्मियों का दल लगाया जाएगा। इसमें एक मतगणना पर्यवेक्षक, तीन मतगणना सहायक तथा एक अतिरिक्त मतगणना सहायक होगा। प्रत्येक दल की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस कारण दो दलों का गठन किया जाएगा। यदि मतगणना में 24 घंटे से अधिक का समय लगता है तो प्रथम दल को पुन: ड्यूटी पर लगाया जा सकेगा। मतगणना में 36 घंटे से अधिक का समय लगने पर द्वितीय दल को पुन: ड्यूटी पर लगाया जाएगा। पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं अतिरिक्त मतगणना सहायक की ड्यूटी का 10 फीसदी रिजर्व स्टाफ रखा जाएगा।
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मतगणना पर्यवेक्षक को उस विकास खंड में मतगणना के लिए नहीं लगाया जाएगा, जिस विकास खंड में वह कार्यरत है। मतगणना के लिए एआरओ की तैनाती रेंडमाइजेशन के आधार पर की जाएगी। रेंडमाइजेशन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि एआरओ द्वारा जिस न्याय पंचायत/ क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में नामांकन से लेकर मतदान तक का कार्य किया है,  उस न्याय पंचायत/ क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना कार्य में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
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यह काम निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। विकास खंड पर जो निर्वाचन अधिकारी तैनात हैं वह जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। प्रत्येक एआरओ द्वारा कराई जाने वाली गणना से संबंधित वार्डों का विवरण निर्वाचन अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से तैयार कर निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

क्रिमिनल को नहीं बनाया जाएगा एजेंट
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी ने सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, क्रिमिनल हिस्ट्री वाले और सरकारी कर्मचारी को मतगणना एजेंट बनाए जाने पर रोक लगा दी है। डीएम सत्येंद्र कुमार सिंह ने जारी किए आदेश में कहा है कि मतगणना स्थल पर किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंगरक्षक को शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।


मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी है। डीएम ने जारी किए आदेश में कहा है कि किसी भी प्रत्याशी के एजेंट को मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल एवं उसके आस पास बीड़ी सिगरेट पीना वर्जित होगा।

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