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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में दो को तीन साल का कारावास
Thu, 11 Sep 2025 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 11 Sep 2025 12:27 AM IST
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में दो ग्रामीणों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया। दोषी प्रवेश कुमार व जयवीर उर्फ सुआलाल को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कायमगंज संतोष भारद्वाज ने गांव घसिया चिलौली निवासी प्रवेश कुमार, जयवीर उर्फ सुआलाल व सोबरन के खिलाफ चार नवंबर वर्ष 2000 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि ये तीनों एक संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में भय फैलाते हैं। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अपराध में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान सोबरन की मौत हो गई। सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए प्रवेश कुमार व जयवीर उर्फ सुआलाल को दोषी ठहराया। दोनों को तीन-तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कहा कि जुर्माना ने देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कायमगंज संतोष भारद्वाज ने गांव घसिया चिलौली निवासी प्रवेश कुमार, जयवीर उर्फ सुआलाल व सोबरन के खिलाफ चार नवंबर वर्ष 2000 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि ये तीनों एक संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में भय फैलाते हैं। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अपराध में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान सोबरन की मौत हो गई। सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए प्रवेश कुमार व जयवीर उर्फ सुआलाल को दोषी ठहराया। दोनों को तीन-तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कहा कि जुर्माना ने देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।