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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Murder to life imprisonment

हत्यारोपी को आजीवन कारावास

Fri, 22 Jan 2016 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद।
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद। Updated Fri, 22 Jan 2016 11:23 PM IST
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम भूपेंद्र सहाय ने हत्या के मुकदमे के आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगताने का आदेश दिया है।
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कमालगंज के गांव टाडा बहरामपुर निवासी रामऔतार का पुत्र सर्वेश कुमार 23 अक्तूबर 2012 को फतेहगढ़ आया था। वह शाम को वापस घर लौट रहा था। याकूतगंज के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या कुंदन नगला गांव की रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध होने की रंजिश में हुई थी। मृतक के पिता रामऔतार ने याकूतगंज निवासी जितेन्द्र शर्मा उर्फ बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकिशोर मिश्रा ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी जितेन्द्र शर्मा को हत्या और आर्म्स एक्ट के जुर्म में दोषी करार दिया। दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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