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दुग्ध संघ अध्यक्ष कोर्ट में हुए हाजिर, मिली जमानत
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दुग्ध संघ अध्यक्ष कोर्ट में हाजिर, जमानत
फर्रुखाबाद। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में दुग्ध संघ अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम प्रवीण कुमार त्यागी ने उनकी जमानत मंजूर कर दी है। सत्यपाल भाजपा जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इनके पुत्र पल्लव सोमवंशी राजेपुर के ब्लाक प्रमुख हैं।
आवास विकास कॉलोनी निवासी सत्यपाल सिंह के खिलाफ कादरीगेट चौकी प्रभारी देवेंद्र कुमार ने 6 जनवरी 2017 को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि वह 6 जनवरी को शहर में भ्रमण कर रहे थे।
बद्रीविशाल कॉलेज के पास भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह टाटा 407 गाड़ी पर बैनर पोस्टर लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से 200 महिलाओं व पुरुषों के बीच पार्टी के बावत प्रचार कर रहे थे। सभा करने का अनुमति पत्र मांगा गया जो नहीं दिखा पाए। विवेचना के बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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शुक्रवार को सत्यपाल सिंह ने मुकदमे में समर्पण किया। अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद सीजेएम ने 20 हजार रुपये की दो प्रतिभू एवं इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेेश दिया। इसके बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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फर्रुखाबाद। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में दुग्ध संघ अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम प्रवीण कुमार त्यागी ने उनकी जमानत मंजूर कर दी है। सत्यपाल भाजपा जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इनके पुत्र पल्लव सोमवंशी राजेपुर के ब्लाक प्रमुख हैं।
आवास विकास कॉलोनी निवासी सत्यपाल सिंह के खिलाफ कादरीगेट चौकी प्रभारी देवेंद्र कुमार ने 6 जनवरी 2017 को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि वह 6 जनवरी को शहर में भ्रमण कर रहे थे।
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बद्रीविशाल कॉलेज के पास भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह टाटा 407 गाड़ी पर बैनर पोस्टर लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से 200 महिलाओं व पुरुषों के बीच पार्टी के बावत प्रचार कर रहे थे। सभा करने का अनुमति पत्र मांगा गया जो नहीं दिखा पाए। विवेचना के बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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शुक्रवार को सत्यपाल सिंह ने मुकदमे में समर्पण किया। अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद सीजेएम ने 20 हजार रुपये की दो प्रतिभू एवं इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेेश दिया। इसके बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।