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शमीम हत्याकांड में अनुपम व बालकिशन पर आरोप तय
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फर्रुखाबाद। 26 साल पूर्व ठेकेदार शमीम की हत्या के मुकदमे में अनुपम दुबे और शिशु उर्फ बालकिशन पर जिला जज की अदालत में आरोप तय गया किया। एक अन्य जान लेवा हमले के मुकदमे में भी अनुपम दुबे पर आरोप तय हुआ है। गवाही के लिए 23 सितंबर की तारीख लगाई गई है।
26 जुलाई 1995 में शमीम ठेकेदार की फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में गोली मार कर हत्या हुई थी। इस मुकदमे के फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी आरोपी अनुपम दुबे को मैनपुरी कारागार और शिशु उर्फ बालकिशन को जिला कारागार फतेहगढ़ से मंगलवार को कोर्ट में तलब किया गया। दोनों आरोपी सुरक्षा में कोर्ट में उपस्थित हुए।
जिला जज की अदालत में दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने मुकदमे से उन्मोचन का प्रार्थना पत्र दिया। जिला जज चवन प्रकाश ने सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों पर शमीम ठेकेदार हत्याकांड में आरोप तय किया गया।
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चार सितंबर 1997 को फतेहगढ़ चौराहा पर दुकानदार सरदार मंजीत सिंह की फायर करने के मुकदमे में भी अनुपम दुबे पर जिला जज की कोर्ट में आरोप तय किया गया है। इन दोनों मुकदमे में गवाही को 23 सितंबर की तारीख लगाई गई है।
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26 जुलाई 1995 में शमीम ठेकेदार की फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में गोली मार कर हत्या हुई थी। इस मुकदमे के फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी आरोपी अनुपम दुबे को मैनपुरी कारागार और शिशु उर्फ बालकिशन को जिला कारागार फतेहगढ़ से मंगलवार को कोर्ट में तलब किया गया। दोनों आरोपी सुरक्षा में कोर्ट में उपस्थित हुए।
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जिला जज की अदालत में दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने मुकदमे से उन्मोचन का प्रार्थना पत्र दिया। जिला जज चवन प्रकाश ने सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों पर शमीम ठेकेदार हत्याकांड में आरोप तय किया गया।
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चार सितंबर 1997 को फतेहगढ़ चौराहा पर दुकानदार सरदार मंजीत सिंह की फायर करने के मुकदमे में भी अनुपम दुबे पर जिला जज की कोर्ट में आरोप तय किया गया है। इन दोनों मुकदमे में गवाही को 23 सितंबर की तारीख लगाई गई है।