फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Bail denied for former bank cashier, village head, and secretary in robbery and assault case.

Farrukhabad News: लूट व मारपीट में पूर्व बैंक कैशियर प्रधान व सचिव की जमानत खारिज

Wed, 14 Jan 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 14 Jan 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Bail denied for former bank cashier, village head, and secretary in robbery and assault case.
फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने लूट, मारपीट व धमकी देने के मामले में पूर्व बैंक कैशियर, ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम नीबकरोरी निवासी होरीलाल ने न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद में आरोप लगाया कि वर्ष 2013 में सरकारी आवास आवंटन के नाम पर तत्कालीन ग्राम प्रधान विजयलक्ष्मी के पति राकेश कुमार जाटव, ग्राम विकास अधिकारी रंजीत सिंह एवं आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के तत्कालीन कैशियर संजय मिश्रा ने उससे 10 हजार रुपये जबरन वसूल किए थे।
विज्ञापन

इस संबंध में उसने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। इसमें बाद में सांठगांठ कर उसे अदम पैरवी में समाप्त करा दिया गया। जब उसने उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की तो आरोपी उससे रंजिश मानने लगे। 16 नवंबर 2022 को आरोपियों ने एकराय होकर तमंचे के बल पर उससे मारपीट की और 5600 रुपये लूट लिए। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के कोई कार्रवाई न किए जाने पर उसने न्यायालय की शरण ली। मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति एवं अभिलेखों के अवलोकन के बाद अपर जनपद न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed