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Farrukhabad News: मिलावटखोरी में 13 व्यापारियों पर 2.32 लाख जुर्माना
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फर्रुखाबाद। बिना पंजीकरण कारोबार करने व मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में 13 व्यापारियों पर दो लाख 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने अभियान के दौरान लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई। नमूने फेल होने पर एडीएम न्यायालय में व्यापारियों के खिलाफ वाद दायर किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डाॅ. शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। सुनवाई के बाद एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने अर्थदंड की सजा सुनाई।
उन्होंने शहर के मोहल्ला पक्कापुल किराना बाजार स्थित दुकान से रंगीन कचरी का नमूना अधोमानक पाए जाने से राजेश खंडेलवाल पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मोहल्ला मदारबाडी स्थित दुकान से पनीर का नमूना फेल होने से महेश कुमार 20 हजार रुपये, भगुआ नगला स्थित दुकान से ब्रांडेड मखाना जांच में मिथ्याछाप व अधोमानक पाए जाने से अजयवीर सिंह 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
फतेहगढ़ के मोहल्ला हाथीखाना स्थित कान्हा कन्फैक्शनरी एंड कूल कार्नर से ब्रांडेड किशमिश का नमूना मिथ्याछाप व अधोमानक होने से सुनील कुमार राठौर पर 15 हजार रुपये, बेवर रोड भोलेपुर स्थित दुकान से साबूदाना का नमूना फेल होने से रिषभ गुप्ता पर 20 हजार रुपये, सेंट्रल जेल फतेहगढ़ के पास दूध का नमूना फेल होने से फेरी विक्रेता रिशु पर 10 हजार रुपये, बघार नाला स्थित दुकान से बर्फी का नमूना भ्रामक पाए जाने से धीरज कुमार पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगा।
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जहानगंज स्थित दुकान से लड्डू का नमूना अधोमानक होने से विनोद यादव पर 22 हजार रुपये, राजेपुर तिराहा स्थित दुकान से साबूदाना का नमूना फेल होने से राकेश पर 20 हजार रुपये, कायमगंज के पुराना नखासा में दूध का नमूना फेल होने से फेरी विक्रेता शालू उर्फ अनुराग पर 10 हजार रुपये, पितौरा स्थित मिष्ठान भंडार के छेना में वाह्य पदार्थ की मिलावट होने से चंद्रशेखर पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
मोहम्मदाबाद के मोहल्ला अवंतीबाई नगर में बिना पंजीकरण खाद्य व्यापार करने में प्रदीप कुमार पर 15 हजार रुपये, बेवर रोड स्थित गोपाल मिष्ठान भंडार से बर्फी का नमूना अधोमानक होने से संतोष पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया चल रही है। (संवाद)
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने अभियान के दौरान लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई। नमूने फेल होने पर एडीएम न्यायालय में व्यापारियों के खिलाफ वाद दायर किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डाॅ. शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। सुनवाई के बाद एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने अर्थदंड की सजा सुनाई।
उन्होंने शहर के मोहल्ला पक्कापुल किराना बाजार स्थित दुकान से रंगीन कचरी का नमूना अधोमानक पाए जाने से राजेश खंडेलवाल पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मोहल्ला मदारबाडी स्थित दुकान से पनीर का नमूना फेल होने से महेश कुमार 20 हजार रुपये, भगुआ नगला स्थित दुकान से ब्रांडेड मखाना जांच में मिथ्याछाप व अधोमानक पाए जाने से अजयवीर सिंह 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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फतेहगढ़ के मोहल्ला हाथीखाना स्थित कान्हा कन्फैक्शनरी एंड कूल कार्नर से ब्रांडेड किशमिश का नमूना मिथ्याछाप व अधोमानक होने से सुनील कुमार राठौर पर 15 हजार रुपये, बेवर रोड भोलेपुर स्थित दुकान से साबूदाना का नमूना फेल होने से रिषभ गुप्ता पर 20 हजार रुपये, सेंट्रल जेल फतेहगढ़ के पास दूध का नमूना फेल होने से फेरी विक्रेता रिशु पर 10 हजार रुपये, बघार नाला स्थित दुकान से बर्फी का नमूना भ्रामक पाए जाने से धीरज कुमार पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगा।
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जहानगंज स्थित दुकान से लड्डू का नमूना अधोमानक होने से विनोद यादव पर 22 हजार रुपये, राजेपुर तिराहा स्थित दुकान से साबूदाना का नमूना फेल होने से राकेश पर 20 हजार रुपये, कायमगंज के पुराना नखासा में दूध का नमूना फेल होने से फेरी विक्रेता शालू उर्फ अनुराग पर 10 हजार रुपये, पितौरा स्थित मिष्ठान भंडार के छेना में वाह्य पदार्थ की मिलावट होने से चंद्रशेखर पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
मोहम्मदाबाद के मोहल्ला अवंतीबाई नगर में बिना पंजीकरण खाद्य व्यापार करने में प्रदीप कुमार पर 15 हजार रुपये, बेवर रोड स्थित गोपाल मिष्ठान भंडार से बर्फी का नमूना अधोमानक होने से संतोष पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया चल रही है। (संवाद)