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महिला से चेन लूटने में 13 साल कैद की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने चेन और बाइक लूटने के दोषी को 13 साल कैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
एटा जिले के थाना राजा का रामपुर के मोहल्ला गली रानी साहिबा निवासी श्याम नंदन शुक्ला 15 अप्रैल 2010 को पत्नी रंजीता शुक्ला के साथ फर्रुखाबाद दवा लेने बाइक से आए थे। शाम को कंपिल होते हुए घर जा रहे थे। कंपिल थानाक्षेत्र के मानिकपुरा में बाइक से आए तीन युवकों ने उनकी बाइक में टक्कर मारने का प्रयास किया। इससे असंतुलित होकर बाइक गिर गई। बाइक सवार तीन युवकों में से एक ने तमंचे की बट श्याम नंदन के सिर पर मार दी। इससे वह घायल हो गए। पत्नी रंजीता शुक्ला के गले से सोने की चेन तोड़ ली और बाइक लूट कर भाग गए।
श्याम नंदन शुक्ला ने कंपिल थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना अधिकारी ने कन्नौज जिले के थाना विशुनगढ़ के गांव उस्मानपुर निवासी अजय कुमार सिंह उर्फ मिंटू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय ने दलीलें पेश कीं। इसके बाद न्यायाधीश ने अजय कुमार सिंह को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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एटा जिले के थाना राजा का रामपुर के मोहल्ला गली रानी साहिबा निवासी श्याम नंदन शुक्ला 15 अप्रैल 2010 को पत्नी रंजीता शुक्ला के साथ फर्रुखाबाद दवा लेने बाइक से आए थे। शाम को कंपिल होते हुए घर जा रहे थे। कंपिल थानाक्षेत्र के मानिकपुरा में बाइक से आए तीन युवकों ने उनकी बाइक में टक्कर मारने का प्रयास किया। इससे असंतुलित होकर बाइक गिर गई। बाइक सवार तीन युवकों में से एक ने तमंचे की बट श्याम नंदन के सिर पर मार दी। इससे वह घायल हो गए। पत्नी रंजीता शुक्ला के गले से सोने की चेन तोड़ ली और बाइक लूट कर भाग गए।
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श्याम नंदन शुक्ला ने कंपिल थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना अधिकारी ने कन्नौज जिले के थाना विशुनगढ़ के गांव उस्मानपुर निवासी अजय कुमार सिंह उर्फ मिंटू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय ने दलीलें पेश कीं। इसके बाद न्यायाधीश ने अजय कुमार सिंह को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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