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जनसूचना न देने पर एसडीएम पर 10 हजार का जुर्माना

Sat, 02 Nov 2019 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 02 Nov 2019 10:54 PM IST
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SDM fined 10 thousand for not giving public information
रुदौली। जन सूचना समय से न देने पर राज्य सूचना आयोग ने एसडीएम रुदौली पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए सुनवाई का एक मौका और देने का फैसला सुनाया है।
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तहसील क्षेत्र के ग्राम मीसा निवासी मो. शहीम ने जन सूचना अधिकारी एसडीएम रुदौली से मीसा गांव से जुड़ी भूमि संबंधी कुछ सूचनाएं मांगी थीं।
सूचनाएं समय पर न मिलने से आवेदक ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 15 अप्रैल 2019 को पहली सुनवाई के दौरान रुदौली तहसील के राजस्व निरीक्षक विश्वनाथ सिंह ने आयोग के समक्ष अनुरोध किया था कि वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसर प्रदान किया जाए।
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आयोग ने प्रतिवादी पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 10 सितंबर 2019 को जनसूचनाधिकारी आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
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30 सितंबर 2019 को अपीलार्थी ने बताया कि अभी तक संशोधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने नाराजगी जताई।
साथ ही जन सूचनाधिकारी की ओर से राजस्व निरीक्षक राम केवल यादव उक्त प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहने पर आयोग ने प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी एसडीएम रुदौली पर आयोग के पूर्व आदेशों की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए आयोग के आयुक्त ने जन सूचनाधिकारी को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि 15 दिन के अंतर्गत अपीलार्थी को संशोधित सूचना उपलब्ध कराकर छाया प्रति के साथ 12 दिसंबर 2019 को आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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