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लॉकडाउन को प्रशासन सख्त, सीमाओं पर चौकसी
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शहर में प्रवेश कर रहे वाहनो की पूछताछ करवाते एसएसपी।
- फोटो : FAIZABAD
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अयोध्या। सीमावर्ती जिलों में कोरोना संक्रमित मिलने से सतर्कता और बढ़ा दी गई है। बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद से बार्डर के इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी को भी इधर से उधर जाने की अनुमति नहीं है।
पुलिस और प्रशासन के अफसर लॉकडाउन को लेकर भ्रमण पर रहे। मंगलवार शाम तक 66 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन के 44 केस दर्ज किए गए हैं, साथ ही 545 वाहनों का चालान हुआ है। इस बीच कृषि की जरूरतों को देखते हुए डीएम ने 23 प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी है।
जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा है कि वही दुकानें खुलेंगी, जिनको खोलने की अनुमति होगी। हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं अन्यथा जारी अनुमति वापस ली जाएगी।
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जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने शहर व देहात का दौरा किया था। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी को निर्देश दिया कि जहां कृषि यंत्रों, दवा की दुकानें काफी अधिक संख्या में हैं। वहां रोस्टर बनाकर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। साथ ही कहा कि यदि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो अनुमति वापस भी ली जा सकती है। दुकानें सील कर दी जाएंगी।
दुकानदार के साथ ही ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जनरल मर्चेंट ज्यादा से ज्यादा होमन डिलीवरी करेंगे। इस बीच बताया गया है कि कृषि यंत्र और सर्विसिंग से जुड़े 23 प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किए जानेे का निर्देश दिया गया है।
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पुलिस और प्रशासन के अफसर लॉकडाउन को लेकर भ्रमण पर रहे। मंगलवार शाम तक 66 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन के 44 केस दर्ज किए गए हैं, साथ ही 545 वाहनों का चालान हुआ है। इस बीच कृषि की जरूरतों को देखते हुए डीएम ने 23 प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी है।
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जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा है कि वही दुकानें खुलेंगी, जिनको खोलने की अनुमति होगी। हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं अन्यथा जारी अनुमति वापस ली जाएगी।
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जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने शहर व देहात का दौरा किया था। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी को निर्देश दिया कि जहां कृषि यंत्रों, दवा की दुकानें काफी अधिक संख्या में हैं। वहां रोस्टर बनाकर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। साथ ही कहा कि यदि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो अनुमति वापस भी ली जा सकती है। दुकानें सील कर दी जाएंगी।
दुकानदार के साथ ही ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जनरल मर्चेंट ज्यादा से ज्यादा होमन डिलीवरी करेंगे। इस बीच बताया गया है कि कृषि यंत्र और सर्विसिंग से जुड़े 23 प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किए जानेे का निर्देश दिया गया है।