{"_id":"611803708ebc3ee04d29d9dd","slug":"instructions-to-install-flow-meters-compulsorily-at-ro-plants-faizabad-news-lko5913828154","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरओ प्लांटों पर अनिवार्य रूप से फ्लो मीटर लगवाने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरओ प्लांटों पर अनिवार्य रूप से फ्लो मीटर लगवाने का निर्देश
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद में संचालित सभी आरओ प्लांटों को चिह्न्ति कर सभी पर अनिवार्य रूप से फ्लो मीटर लगवाने का निर्देश दिया है। वह जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में भूगर्भ जल विभाग के पोर्टल पर कृषि/ घरेलू उपभोक्ता, औद्योगिक, व्यावसायिक व वेधन अभिकरण के प्राप्त पंजीकरण व अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आवेदनों पर चर्चा की गई।
कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सहायक अभियंता भूगर्भ जल ने बताया कि अब तक कुल 152 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जनपद में क्रियाशील 25 आरओ प्लांटों को अब तक चिन्ह्ति कर सभी को अनिवार्य रूप से फ्लो मीटर लगाने तथा नियमों का अनुपालन करने के लिए नोटिस जारी की जा चुकी है। इसमें चार आरओ प्लांटों के संचालक ने नियमों के अनुपालन करने के लिए अब तक संपर्क किया है।
डीएम ने जनपद के अन्य सभी आरओ प्लांटों को फ्लो मीटर लगवाने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिनके द्वारा एक निश्चित सीमा (दस हजार लीटर) से अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है, उनके लिए भूगर्भ जल विभाग से भूगर्भ जल प्रबंधन अधिनियम-2019 में विहित मानकों को पूरा करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
विज्ञापन
अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में उसके संचालक पर दो से पांच लाख का अर्थदंड अथवा छह माह से एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों भी हो सकता है। बैठक में सीडीओ अनीता यादव, सहायक अभियंता भूगर्भ जल विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न इकाइयों के संचालक मौजूद रहे।
विज्ञापन
कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सहायक अभियंता भूगर्भ जल ने बताया कि अब तक कुल 152 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जनपद में क्रियाशील 25 आरओ प्लांटों को अब तक चिन्ह्ति कर सभी को अनिवार्य रूप से फ्लो मीटर लगाने तथा नियमों का अनुपालन करने के लिए नोटिस जारी की जा चुकी है। इसमें चार आरओ प्लांटों के संचालक ने नियमों के अनुपालन करने के लिए अब तक संपर्क किया है।
विज्ञापन
डीएम ने जनपद के अन्य सभी आरओ प्लांटों को फ्लो मीटर लगवाने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिनके द्वारा एक निश्चित सीमा (दस हजार लीटर) से अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है, उनके लिए भूगर्भ जल विभाग से भूगर्भ जल प्रबंधन अधिनियम-2019 में विहित मानकों को पूरा करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
विज्ञापन
अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में उसके संचालक पर दो से पांच लाख का अर्थदंड अथवा छह माह से एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों भी हो सकता है। बैठक में सीडीओ अनीता यादव, सहायक अभियंता भूगर्भ जल विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न इकाइयों के संचालक मौजूद रहे।